Important facts related to Rajya Sabha in Hindi | राज्य सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य - Target Judiciary

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Monday, 17 December 2018

Important facts related to Rajya Sabha in Hindi | राज्य सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

Important facts related to Rajya Sabha in Hindi | राज्य सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

Important facts related to Rajya Sabha in Hindi | राज्य सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य

Important facts related to Rajya Sabha in Hindi | राज्य सभा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य  


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80-अनुच्छेद के अनुसार 3 अप्रेल, 1952 को राज्य सभा का गठन किया गया था।

-राज्य सभा कि प्रथम बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।

 राज्य सभा के उपनाम-
-(1) संसद का उच्च/वरिष्ठ सदन
-(2) विद्ववानो का सदन
-(3) राज्यो का सदन
-(4) अलोकप्रिय सदन
-(5) संसद का द्वितिय सदन
-(6) संसद का स्थाई सदन (क्योकि राज्य सभा को कभी भंग नही किया जा सकता है केवल स्थगित किया जा सकता है।

                  अध्यक्ष
-राज्य सभा के अध्यक्ष को सभापति भी कहते है जो कि वर्तमान का उपराष्ट्रपति होता है।
-राज्य सभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य न होते हुए भी अध्यक्ष होता है।
-भारत का प्रथम राज्य सभा अध्यक्ष (प्रथम उपराष्ट्रपति) डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन था
-वर्तमान राज्य सभा अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) वैकेया नायडु है।


                     उपाध्यक्ष
-राज्य सभा के सदस्य अपने मे से ही उपसभापति/उपाध्यक्ष का चयन करते है
-राज्य सभा का प्रथम उपाध्यक्ष S.V कृष्णामुर्ति राव था

                     त्याग पत्र
-राज्य सभा का अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र (उपराष्ट्रपति के रूप मे) राष्ट्रपति को देता है जबकि उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष (उपराष्ट्रपति) को देता है।

                    कार्यकाल
-राज्य सभा के सभापति का कार्यकाल (उपराष्ट्रपति के रूप मे) 5 वर्ष होता है जबकि उपाध्यक्ष व सदस्यो का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

                  निर्वाचन (चुनाव)
-राज्य सभा के सदस्यो का निर्वाचन उस राज्य कि विधान सभाओ के निर्वाचित सदस्यो (M.L.A) द्वारा किया जाता है।
-राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्षो बाद सेवानिवृत होते रहते है और उनके स्थान पर नये सदस्य आ जाते है तथा सेवानिवृत सदस्यो को पुनः भी चुना जा सकता है

                          आयु
-राज्य सभा सदस्य हेतु न्यून्तम आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम कितनी भी हो सकती है।

                          शपथ
-राज्य सभा के अध्यक्ष को शपत राष्ट्रपति दिलाता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा नामित/नियुक्त व्यक्ति शपत दिलाता है
- राज्य सभा सदस्यो को शपत राज्य सभा अध्यक्ष दिलाता है।

वर्तमान राज्य सभा सिटें- 245
-(1) राज्यो+केन्द्रशासित प्रदेशो से निर्वाचित- 233
-(2) राष्ट्रपति द्वारा मनोनित- 12

 अधिकतम राज्य सभा सिटे- 250
-(1) राज्यो+केन्द्रशासित प्रदेशो से निर्वाचित- 238
-(2) राष्ट्रपति द्वारा मनोनित- 12

-अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल जगत आदि क्षेत्रो से मनोनित किये जाते है।
-राष्ट्रपति द्वारा संसद मे कुल 14 सदस्य (2 लोक सभा+ 12 राज्य सभा) मनोनित किये जाते है।
-सर्वाधिक राज्य सभा सिटो वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जिसमे कुल 31 सिटे है।
-राजस्थान कि कुल राज्य सभा सिटे 10 है
-दिल्ली कि कुल राज्य सभा सिटे 3 है
-पोण्डिचेरी कि कुल राज्य सभा सिटे 1 है

 राज्य सभा के विशेष अधिकार/शक्तिया-
-(1) अनुच्छेद 249-
-इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभा राज्य सुची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे सकती है।

(2) अनुच्छेद 252-
-इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभा दो/दो से अधिक विधान मण्डलो द्वारा पारित विषय पर कानुन बना सकती है।

(3) अनुच्छेद 312-
-इस अनुच्छेद के अनुसार केवल राज्य सभा ही नयी अखिल-भारतीय सेवाओ का सर्जन/गठन कर सकती है

भारत मे वर्तमान मे कुल 3 अखिल-भारतीय/प्रशासनिक सेवाऐं है।
जैसे-
(अ) I.A.S- Indian Administrative Service (भारतीय प्रशासनिक सेवा)

(ब) I.P.S- Indian Police Service (भारतीय पुलिस सेवा)

(स) I.F.S- Indian Forest Service (भारतीय वन सेवा)

                     लॉर्ड रिपन-
-सिविल सरविस/अखिल भारतीय सेवाओ का जनक लॉर्ड रिपन है।

सिविल सरविस डे 21 अप्रेल को मनाया जाता है।

राज्य सभा धन विधेयक मे कोई फेर बदल नही कर सकती केवल सुझाव दे सकती है

-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम अभिनेता पृथ्वीराज कपुर है।

-राज्य सभा सदस्य बनने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत है।

-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम खिलाड़ी सचिन तेन्दुलकर है।

-राज्य सभा सदस्य बनने वाला प्रथम वैज्ञानिक सतेन्द्र नाथ बोस है।




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  • Is always essential to tender in evidence the F.I.R. ? : The answer is yes. It is the elementary duty of the Investigator and, the prosecution to tender in evidence the copy of the FIR Ouseph (1957 Cr. L. J. 1132) Kerala. When examining an informant, if the FIR is not tendered, the accused are denied the opportunity of cross examination on the FIR 1972 Cr. L. 451 (S.C.) Damodar Prasad and cannot be relied upon.

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